दिल्ली-एनसीआर में हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होने लगती है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली में ठंड के बढ़ने और हवाओं की रफ्तार स्लो होने के बाद हवा में प्रदूषण और स्मॉग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सीजन में पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने के भी मामले देखने को मिलते हैं। इस बीच लोगों द्वारा पराली न जलाई जाए, इसे लेकर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। नए फैसले के मुताबिक, अगर किसान पराली जलाते हैं और उनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है तो 5 हजार रुपये, 2-5 एकड़ वाले किसानों को 10 हजार रुपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को 30 हजार रुपये पराली जलाने पर जुर्माना देना होगा।
पराली जलाने पर दोगुना भरना होगा जुर्माना
बता दें कि बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने को लेकर राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने पराली जलाने वालों पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। बता दें कि ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम एक्ट 2021 के तहत संशोधित किए गए हैं। बता दें अब पराली जलाने वाले किसानों, जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि हैं उन्हें 5 हजार रुपये, 2-5 एकड़ वाले किसानों को 10 हजार और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को 30 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।