
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 बिल पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में दूसरी बार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक पर कुल आठ घंटे चर्चा होगी। अगर यह लोकसभा में पारित होता है तो गुरुवार को इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। बिल के समर्थन में सरकार का कहना है कि इससे जवाबदेही तय होगी। वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। विपक्षी दल इसे संविधान के खिलाफ बताने में जुटे हैं।
वक्फ अधिनियम में संशोधन क्यों?
कानून में संशोधन करने के पीछे सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम- 1995 में संशोधन करना है। इससे वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन और प्रबंधन करने में आसानी होगी।
- पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना।
- अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना।
- वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना।
- पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना।
- वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीक का दखल बढ़ाना।
सरकार का मानना है कि मौजूदा वक्फ कानून ने कई तरह के विवादों को जन्म दिया है। वक्फ के ‘एक बार वक्फ… हमेशा वक्फ’ के सिद्धांत से विवाद उपजे हैं। बेट द्वारका के द्वीपों पर दावों को अदालतों ने भी उलझन भरा माना। सरकार का तर्क है कि वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 में इसमें किया गया संशोधन अब प्रभावकारी नहीं है। इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं।
अभी क्या समस्या आ रही थी?
- वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा।
- कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद।
- संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी।
- बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें।
कोई न्यायिक निगरानी नहीं
- अभी तक वक्फ न्यायाधिकरणों के निर्णयों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
- इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होती थी
वक्फ कानूनों का दुरुपयोग
- कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इस वजह से सामुदायिक तनाव पैदा हुआ।
- वक्फ अधिनियम की धारा 40 का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया। इसने मुकदमेबाजी को जन्म दिया।