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दिल्ली में कल से लागू होगा ग्रैप-3, जानें किन कामों पर लगेगी

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देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। एक्यूआई का स्तर 400 के पार जा चुका है। ऐसे में जीआरएपी पर उप-समिति पूरे एनसीआर में संशोधित जीआरएपी का चरण- III लागू कर दिया है। यह 15 नवंबर, 2024 (शुक्रवार) को सुबह 08:00 बजे से प्रभावी होगा। ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही कई नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ताकि शहर में प्रदूषण का स्तर काबू किया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में प्रदूषण के साथ धुंध और बढ़ गई है। राजधानी में AQI 432 यानी हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई है।दिल्ली से सटे नोएडा में भी AQI 372 रहा, यानी यहां की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है।  

ग्रैप 3 में इन कामों पर रोक 

वाहनः दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले वाहन, बीएस 3 या इससे नीचे के मानक वाले सामान ढोने वाले छोटे वाहनों पर रोक। बीएस 3 या उससे नीचे मानक वाले वाहन नए वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा प्रदूषण करते हैं।

निर्माण: एनसीआर में किसी भी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर बैन लगाया जाएगा। इन कार्यों से धूल उड़ती है और प्रदूषण फैलता है।

खनन: खुदाई से जुड़े कामों पर भी रोक लगा दी जाती है। इससे भी धूल उड़ती है और जमकर प्रदूषण होता है। 

पानी का छिड़काव: हवा में धूल या अन्य छोटे कणों की संख्या कम करने के लिए सभी प्रमुख सड़कों पर रोज पानी का छिड़काव किया जाता है। कई जगहों पर वाटर गन भी लगाए जाते हैं। इससे हवा में AQI का स्तर कम होता है।